बरियातू स्थित चेशायर होम रोड के जमीन खरीद-बिक्री फर्जीवाड़े में आरोपी निलंबित IAS छवि रंजन की शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में पूरी हुई है। बता दें कि कोर्ट ने ईडी के अधिवक्ता से मौखिक रूप से पूछा कि निलंबित आईएएस मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे संलिप्त हैं?
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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