झारखण्ड की राजधानी रांची में गत वर्ष 10 जून को हुई हिंसा और आगजनी की घटना के मुख्य आरोपी मोहम्मद माज (Mohammad Maaz) की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने खारिज कर उसे नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।
सोमवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माज की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी.
गौरतलब है कि 10 जून को राजधानी रांची में अचानक जुमे की नमाज के बाद मेन रोड में भारी संख्या में उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इस दौरान जमकर हिंसा हुई थी. बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगम्बर के बारे में दिए गए कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान रांची में हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा के दौरान पुलिस की गोली से दो लोगों की मौत हो गई थी.
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