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रांची : हाईकोर्ट ने RIMS पर लगाया दस हजार रुपये का जुर्माना

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) ने राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) की बदहाली और आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों की नियुक्ति के मामले में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स पर दस हजार का जुर्माना लगाया है.

अदालत ने रिम्स की ओर से जवाब दाखिल करने में बार-बार की जा रही देर पर नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. रिम्स (RIMS) की बदहाली को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है.

 ये भी पढ़ें : मुख्यमंत्री Hemant Soren को लीज आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ईडी से मांगा जवाब

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