Jharkhand high court:20 साल से ज्यादा सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमित करने का झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) को झारखंड हाईकोर्ट (jharkhand high court) ने निर्देश दिया है. झारखण्ड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 20 साल से अधिक समय से काम करने वाले दैनिक वेतन भोगियों (daily wages worker) को नियमित करने का निर्देश सरकार को दिया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को सभी कर्मचारियों की सेवा 8 सप्ताह के अंदर नियमित कर सरकार को सूचित करने का निर्देश दिया. साथ ही इसकी जानकारी अदालत को भी देने का निर्देश दिया.
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