भारतीय निर्वाचन आयोग से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले (CM Hemant Soren office of profit case) में सुनवाई की सूचना आरटीआई के तहत नहीं दिया है. हेमंत सोरेन (Hemant Soren) पत्थर लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश की प्रति RTI के तहत देने से इनकार कर दिया है. आयोग का कहना है कि यह सूचना अधिकार अधिनियम से मुक्त है, इसलिए जवाब नहीं दिया जा सकता है.
हेमंत कुमार महतो ने आरटीआइ के तहत सूचना मांगी थी
दरअसल, बोकारो के कसमार निवासी हेमंत कुमार महतो ने भी सूचना के अधिकार के तहत निर्वाचन आयोग से खनन लीज मामले में सूचना मांगी थी। इसपर आयोग द्वारा उन्हें पत्र भेजकर बताया गया है कि मांगी गई जानकारी और दस्तावेज को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ड़) और 8(1)(ज) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। इस कारण यह सूचना नहीं दी जा सकती।
हेमंत सोरेन के खनन लीज के मामले को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है
आयोग ने अपने जवाब से स्पष्ट कर दिया है कि हेमंत सोरेन के खनन लीज के मामले को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है. निर्वाचन आयोग के इस जवाब से अब माना जा रहा है कि राजभवन भी झामुमो को आदेश की प्रति देने के लिए बाध्य नहीं है. गौरतलब है कि झामुमो ने भी आठ अक्तूबर को सूचना अधिकार के तहत राजभवन को आवेदन देकर निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गये लिफाफे के पत्र की प्रतिलिपि मांगी थी. यानी माना जा रहा है कि राजभवन भी झामुमो को जवाब नहीं देगा.