भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) द्वारा सुशील एंड कंपनी को काली सूची में डालने की कार्रवाई पर झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। हाई कोर्ट ने न सिर्फ बीसीसीएल के आदेश को निरस्त कर दिया है, बल्कि उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीसीसीएल की यह कार्रवाई पूरी तरह से आधारहीन और तथ्यों से परे है। उसने सिर्फ पुलिस के एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की है।
बता दें कि मामले 2012 का है। सुशील एंड कम्पनी को धनबाद के गजलीटांड़ से मुनीडील वाशरी तक कोल ढुलाई का काम मिला था। इसी दौरान सुशील एंड कम्पनी पर अवैध तरीके से कोयला ट्रांसपोर्ट करना का आरोप लग गया। जिस पर धनबाद के गोविन्दपुर थाना में कंपनी के खिलाफ 1 जुलाई, 2012 को एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। इसी एफआईआर के आधार पर 19 जुलाई, 2012 को बीसीसीएल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सुशील एंड कंपनी को काली सूची में डाल दिया। इतना ही नहीं, 19 जनवरी, 2015 को भी सुशील एंड कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को जारी रखा। इसके बाद कंपनी ने बीसीसीएल के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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