आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को लेकर बड़ी खबर यह है कि जिस मनरेगा धोखाधड़ी मामले में अधिकारी को आरोपित कर जेल जाना पड़ा था। उस केस को अब झारखंड हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है। कोर्ट ने पूजा सिंघल के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर जनहित याचिका निष्पादित करते हुए मामला बंद कर दिया। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में हुई। अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने राज्य के ओर से बहस की।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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