झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला करते हुए धनबाद कोल बोर्ड सोसाइटी को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव एवं जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। बता दें कि यह आदेश कॉपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने यह आदेश जारी किया था। इसके बाद 2022 में धनबाद कोल बोर्ड कॉपरेटिव सोसाइटी को भंगकर प्रशासक की नियुक्ति कर दी गयी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कॉपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को ऐसी संस्था को भंग करने का अधिकार नहीं है।
इसी आदेश के विरुद्ध तत्कालीन सचिव अरविंद कुमार सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका फैसला उनके पक्ष में आया है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और श्रुति श्रेष्ठ ने बहस की।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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