- बाबूलाल मरांडी की याचिका पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर अगली सुनवाई 4-5 अप्रैल को
- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को भेजा नोटिस
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की राज्य सरकार द्वारा ‘परमानेन्ट नियुक्ति’ के खिलाफ दायर की गयी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4-5 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को भेजा नोटिस भी भेजा है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रतनाकर भेंगरा और नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया है।
बता दें कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्ति को “प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार” मामले के आधार पर गलत और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन बताते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायाधीश के. वी. विश्वनाथन की पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। मामले से संबंधित मूल याचिका में कई डीजीपी की नियुक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने से जुड़ी अनेक याचिकाएं दायर की गयी थीं। हालांकि सभी याचिकाओं को 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इसलिए न्यायालय ने सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध करते हुए चार-पांच मई को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया।
बता दें कि याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को दिये गये अपने आदेश में यह कहा था कि राज्य सरकार डीजीपी के पद पर प्रोन्नत होने वाले अधिकारियों की सूची लोक सेवा आयोग को भेजेगी। आयोग द्वारा तैयार पैनल में से सरकार किसी को डीजीपी के पद पर नियुक्त करेगी, अनुराग गुप्ता के मामले में झारखंड सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया और बिना यूपीएससी को नाम भेजे परमानेन्ट डीजीपी बना दिया था। अनुराग गुप्ता समेत डीजीपी के सभी ऐसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारें कानून को अपने हाथ में ले रही हैं।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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