न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
खबर पक्की है, और यह खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े ईपीएफओ खाता धारकों के लिए है। 1 अप्रैल भले ही बेवकूफ बनाने का दिन है, लेकिन सरकार कोई मजाक नहीं करने जा रही है। केन्द्र सरकार अब पीएफ खाते पर भी टैक्स लगाने जा रही है। सरकार पीएफ के नियमों में कुछ बदलाव किया है जो 1 अप्रैल 2022 प्रभावी हो जायेगा। सरकार मौजूदा पीएफ खातों को दो भागों में बांट कर टैक्स का निर्धारण करेगी। नया कर लगाने के लिए पीएफ नियमों के तहत एक नयी धारा 9डी डाली गयी है।
लेकिन सभी खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसका असर मध्यम और छोटे करदाताओं पर नहीं पड़ने जा रहा है। सरकार ने उच्च आय वालों के लिए यह नया नियम बनाया है। सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्मचारी पीएफ योगदान वालों टैक्स लगाया जाएगा। सरकार उच्च आय वालों पर टैक्स लगा रही है, उसका मकसद इस वर्ग को सरकारी कल्याण योजना का लाभ लेने से रोकना है।
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