गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट
Gaya Rape News: गया व्यवहार न्यायालय के स्पेशल जज पोक्सो कम एडीजे 7 न्यायधीश नीरज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के मामला में अभियुक्त पिता सुरेंद्र पासवान को आजीवन कारावास व 25 हजार नगद जुर्माना के अलावा अबॉर्शन कराने के मामले में 10 हजार आर्थिक दंड सहित 7 वर्ष की अलग से सजा सुनाई गई है. मामला गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड क्षेत्र के मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायधीश स्पेशल पोक्सो जज कम एडीजे 7 के न्यायधीश नीरज कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाया.अभियुक्त सुरेंद्र पासवान नाबालिग पुत्री से 1 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था. मामला 20 जुलाई 2020 का है.अभियुक्त सुरेंद्र पासवान को आजीवन कारावास व कुल 35 हजार नगद आर्थिक दंड स्पेशल पोक्सो जज कम एडीजे 7 के न्यायधीश नीरज कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाया.
इस संबंध में सुनील कुमार स्पेशल पीपी ने बताया कि स्पेशल जज पॉस्को कम एडीजे 7 नीरज कुमार के यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाई गई. 6 पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास (टिल नेचुरल डेथ) 25 हजार का जुर्माना एवं धारा 312 अबॉर्शन कराने के मामला में आईपीसी के तहत 7 वर्ष की सजा 10 हजार का अतरिक्त अर्थदंड के साथ सजा सुनाया गया. अभियुक्त सुरेंद्र पासवान अपनी बेटी के साथ 1 वर्षों से दुष्कर्म कर रहा था. दुकर्म करने के दौरान वह गर्भवती हो गई थी.अबॉर्शन करवाने इस्लामपुर ले गया जहां उसकी गिरफ्तारी की गई थी.
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