झारखंड की राजधानी रांची के एक यौन शोषण मामले में रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व डीडीडी (सेवानिवृत्त) अरविंद कुमार चौधरी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व डीडीसी पर शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ उसका16 वर्षों तक यौन शोषण करने का आरोप है। सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की कोर्ट में हुई सुनवाई में अरविंद कुमार चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी। कोर्ट ने उनके बेटे मनीष आनंद की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शिशिर राज ने पक्ष रखा।
बता दें कि पीड़ित विधवा महिला नामकुम की रहने वाली है। पूर्व डीडीसी और महिला की मुलाकात 2008 में हुई थी। उनकी यह मुलाकात नौकरी को लेकर हुई थी। अरविंद कुमार चौधरी उस समय पाकुड़ में पदस्थापित थे। नौकरी का वादा करते हुए उन्होंने महिला को मिलने के लिए पाकुड़ बुलाया। वहां एक होटल में ले जाकर उसका यौन शोषण किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उससे शादी करने का वादा किया। इसका बाद पीड़िता के साथ यौन शोषण का सिलसिला शुरू हो गया। जब उनका लोहरदगा ट्रांसफर हो गया तब उन्होंने फिर से महिला को वहीं बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। 2012 में अरविंद कुमार डीडीसी पद से सेवानिवृत्त हो गये।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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