Lalu Yadav Fodder Scam: चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में CBI स्पेशल कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आखिरकार आज आ गया. CBI स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में छह महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बिंदुवार बहस चल रही है. कोर्ट ने 36 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद यादव सहित 39 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आएगा. गौरतलब है कि करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है.
किन्हें क्या मिली सजा
- अशोक यादव – 10 हजार, 40 हजार, तीन साल
- मो तुहिद – 3 साल, 2 लाख
- अभय सिंह – 3 लाख, 3 सजा
- स्याम नंदन सिंह – 3 साल, 75 हजार
- नन्द किशोर प्रसाद – 3 साल, 50 हजार
- संदीप मल्लिक – 3 साल, 1 लाख
- सरस्वती चंद्र – 2 लाख
- सु इल सिंह – 2 लाख
- सुशील सिंह – 2 लाख, 3 साल
- राकेश गांधी- 3 साल, 50 हजार
- शरद कुमार – 2 लाख
- नयन रंजन -10 हजार, 3 सा
- सुलेखा देवी – 2 लाख
- मैदान मोहन पाठक – 75 हजार
- बल किशन शर्मा – 3
- संजय कुमार – 30 हजार
- रविन्द्र प्रसाद – 50 हजार
- राजन मेहता – 1 साल, 50 लाख
- ध्रुव भगत – 3 साल, 75 हजार
- जगदीश शमर – 3 लाख, 3 साल
- जिएन शर्मा – 2 लाख -3 साल
- जितेंद्र कुमार – 2 लाख, 3 साल
- सुरेंद्र कुमार – 2लाख, 3 साल
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