Dhanbad: विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. स्पेशल पोक्सो लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को डब्लू मोदी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या व साक्ष्य छुपाने के मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई है। साथ दोषी के ऊपर अदालत ने 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह अदालत में पेश किये गए थे।बच्ची का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया था। एफएसएल और डीएनए जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई गई थी।जिसकी रिपोर्ट अदालत में सौपी गई थी।गवाहों के बयान और सभी जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
यह था मामला
28 अप्रैल 2018 को डब्लू मोदी बच्ची को उसके परिजनों से यह कहकर ले गया था कि वह उसे भोज खिलाने ले जा रहा है।इसके बाद जब डब्लू वापस घर आया तो बच्ची उसके साथ नहीं थी।परिजनों के द्वारा पूछे जाने पर उसने अनभिज्ञता जताई थी। स्थानीय लोगों ने डब्लू को बच्ची को जैतूडीह जंगल की ओर ले जाते देखा था।परिजनों ने जब लोगों से पूछताछ की तो उन्हें यह बात बताई थी।जिसके बाद बच्ची की मां ने पुटकी थाना में मामले को लेकर डब्लू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जैतूडीह जंगल से बच्ची के शव को बरामद किया था।
ये भी पढ़ें : Jio ने यूजर्स की करा दी चांदी! पाएं Jio का सबसे सस्ता 1GB डेटा प्लान, फ्री कॉल सहित मिलेंगे इतने फायदे कि झूम उठेंगे आप
ये भी पढ़ें : Raghubar Das का सरकार पर बड़ा हमला, कहा-सरकार के संरक्षण में हो रहा अवैध खनन का कारोबार