झारखंड हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका को किया ड्रॉप
होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के वेतन देने के मामले में मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता और महानिदेशक (डीजी) होमगार्ड अनिल पालटा कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। अवमानना मामले की सुनवाई इस हाई कोर्ट जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद अवमानना याचिका को ड्रॉप करते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस मामले में राज्य सरकार अपील (एलपीए) में गयी है, इसलिए होमगार्ड के जवानों का एरियर सरकार के अपील के फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने कहा कि होमगार्ड को वर्तमान में मिल रही बढ़ी हुई सैलरी मिलती रहेगी।
बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त, 2017 के प्रभाव से होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया था। पूर्व के आदेश के आलोक में कोर्ट ने कहा कि आदेश की तारीख से पुलिसकर्मियों के समकक्ष होमगार्ड जवानों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देना होगा। कोर्ट ने दो माह में एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने अवमानना याचिका दायर की है। प्रार्थियों का कहना था कि होमगार्ड का पोस्ट सिविल पोस्ट है। क्योंकि, वह पुलिसकर्मियों की तरह ड्यूटी करते हैं। इसलिए नियमित पुलिसकर्मियों की तरह उन्हें भी लाभ दिया जाये।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
यह भी पढ़ें: दिल्ली चुनाव की बज गयी रणभेरी, 5 फरवरी को होगा मतदान, 8 फरवरी को आयेंगे नतीजे