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क्या आखिरकार तय होगी झारखंड निकाय चुनाव की तारीख?

रांची: झारखंड में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव पर दायर अवमानना याचिका की सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई।

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रांची: झारखंड में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव पर दायर अवमानना याचिका की सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि चुनाव की विस्तृत तैयारी के लिए 8 सप्ताह और चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में अतिरिक्त 45 दिनों की आवश्यकता होगी। आयोग ने इस संबंध में 22 नवंबर को सीलबंद शपथ पत्र दाखिल कर दिया था।

याचिकाकर्ता रौशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना याचिका में राज्य में वर्षों से टल रहे निकाय चुनाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च 2026 तय कर दी है।


निर्वाचन आयोग ने तैयारियों के लिए मांगा अतिरिक्त समय

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता, तथा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने अपने-अपने पक्ष रखे।

महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनाव से जुड़े सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं। वहीं आयोग ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव कराने को लेकर गंभीर है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट, आरक्षण, क्षेत्र निर्धारण और जनसंख्या आंकड़ों की जटिलताओं के कारण विस्तृत तैयारी में समय लगेगा।

कोर्ट ने आयोग के सीलबंद शपथ पत्र का अवलोकन करने के लिए अगली सुनवाई 30 मार्च 2026 को निर्धारित की है।


कहां-कहां होने हैं नगर निकाय चुनाव?

9 नगर निगम:

रांची, हजारीबाग, मेदनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो

20 नगर परिषद:

गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम

19 नगर पंचायत:

बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया


क्या 2026 में होंगे निकाय चुनाव?

गौरतलब है कि जून 2020 से राज्य के 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं। वहीं 27 अप्रैल 2023 के बाद से झारखंड में किसी भी शहरी निकाय का चुनाव नहीं कराया गया है।

हाईकोर्ट के 4 जनवरी 2024 के आदेश के तहत तीन सप्ताह में चुनाव कराने की समयसीमा दी गई थी, लेकिन इसके पूरा न होने के बाद ही अवमानना याचिका दायर की गई थी।

अब निर्वाचन आयोग के रुख से यह स्पष्ट हो रहा है कि:

  • 30 मार्च 2026 के बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

  • फरवरी–मार्च 2026 के बीच चुनाव कराने की प्रबल संभावना है

  • आयोग ने संकेत दिया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के भीतर चुनाव संभव है

 

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