दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर बेहाल है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जवाब-तलब करते हुए सख्त निर्देश भी दिये है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए दिल्ली-NCR में 10वीं और 12वीं की क्लासेस भी बंद करने का आदेश दिया है। बाकी सभी क्लासेस पहले ही बंद कर दी गई थी। क्लासेस बंद करने में देरी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। कोर्ट ने कहा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 से 400 के बीच पहुंचा, तो स्टेज 3 की पाबंदिया लागू करने में तीन दिन की देरी क्यों हुई? आप हमें गाइडलाइन बताएं। आदेश के मुताबिक अब सभी कक्षाओं की क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। मामले में अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी।
कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है। इस पर कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी, हमें बताए। हम यहां स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। भले ही एक्यूआई 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए।
बता दें कि हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) कहते हैं।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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