न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
अब वाहन मालिक आपको खराब गाड़ियों की सप्लाई नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जो जानकारी दी गयी है उसमें बताया गया है कि वाहन बनाने वाली कंपनियों को मोटर निर्माण के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।अगर वे इसमें विफल रहती हैं और ग्राहकों को खराब वाहन सप्लाई करती हैं तो 1 साल की जेल और 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माने की सजा उन्हें हो सकती है। सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि वाहन खरीदने वालों को परेशानी न हो और उन्हें नुकसान न झेलना पड़े और अगर ऐसा होता है तो परेशानी कंपनियों को झेलनी पड़ेगी। सरकार द्वारा यह कड़ा नियम लाने का मकसद यह भी है कि वाहन कंपनियां सावधानी से काम करें जिसका फायदा ग्राहकों को मिल सके।
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