Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, अभी तिहाड़ में ही रहेंगे

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दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद (Arvind Kejriwal) केजरीवाल को बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए.

केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थय तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया.

केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 मई को दी गई अंतरिम जमानत पर एक जून तक के लिए जेल से रिहा किया गया था. इसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

हालांकि, शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने 29 मई को उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था. इस याचिका में केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कि उन्हें मेडिकल जांच कराने के लिए समय चाहिए क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और कीटोन का स्तर उच्च है.

इसके बाद उन्होंने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए विशेष सीबीआई-ईडी अदालत का रुख किया. 1 जून को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने अपना आदेश पांच जून के लिए सुरक्षित रख लिया था.

ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था ‘आप’ प्रमुख ने अपनी अंतरिम जमानत की पूरी अवधि में प्रचार किया और अब वह अचानक दावा कर रहे हैं कि वह बीमार हैं. उसने अदालत से कहा कि यदि किसी मेडिकल जांच की जरूरत होगी तो वह जेल के अंदर कराया जाएगा तथा जरूरत होने पर केजरीवाल को एम्स या अन्य अस्पताल में ले जाया जाएगा.

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