Hemant Soren News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने रांची MP-MLA की विशेष अदालत के उस आदेश पर फिलहाल 16 दिसंबर तक रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) में 4 दिसंबर यानी बुधवार को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आदेश के खिलाफ व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई बुधवार को हाई कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर तक समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है।
सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। हेमंत सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित पिटीशन को एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से चार दिसंबर को कोर्ट में बुलाया था।
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