समाचार प्लस
Breaking देश फीचर्ड न्यूज़ स्लाइडर

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति  का बदला सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Changed system of appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioners

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ  इंडिया का पैनल करेगा। जबकि इसे पहले केवल केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला में यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तरह होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने कहा कि कमिटी मुख्य चुनाव आयुक्तों और आयुक्तों के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद उनकी नियुक्ति होगी। यह आदेश देने के साथ उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सिस्टम तब तक लागू रहेगा, जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सम्बंधित कोई कानून नहीं बना लेती।  जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखी जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें: अडाणी-हिंडनबर्ग मामले की 6 विशेषज्ञ करेंगे जांच, सुप्रीम कोर्ट ने बनायी कमिटी, SEBI दो महीने में सौंपेगी रिपोर्ट

Related posts

Parliament: ग्रामीण विकास के लिए केंद्र ने झारखंड को दी 12 हजार करोड़ की राशि

Pramod Kumar

Bank Holiday: इस सप्ताह चार दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले ही निपटा लें जरूरी काम

Manoj Singh

Jharkhand Politics: झारखंड का बदलता सियासी गणित, दबाव में सत्ताधारी कुनबा

Manoj Singh