न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल करेगा। जबकि इसे पहले केवल केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला में यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तरह होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने कहा कि कमिटी मुख्य चुनाव आयुक्तों और आयुक्तों के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद उनकी नियुक्ति होगी। यह आदेश देने के साथ उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सिस्टम तब तक लागू रहेगा, जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सम्बंधित कोई कानून नहीं बना लेती। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखी जानी चाहिए।
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