दोषी राजनेताओं के आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ केन्द्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का किया विरोध

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें दोषी राजनेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधन की वकालत की गयी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- यह मामला पूरी तरह से संसदीय क्षेत्राधिकार का मामला है। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं को चुनाव लड़ने से स्थायी प्रतिबंधित करने की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोग्यता की अवधि ऐसा मामला है, जो पूरी तरह से विधायी नीति के दायरे में आता है। हलफनामा 2016 में वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दायर किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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