केन्द्रीय कर्मियों की जांच के लिए सीबीआई को राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि अगर सीबीआई केन्द्रीय कर्मियों की जांच करना चाहती है तो उसे राज्य सरकरों की अनुमति की जरूत नहीं है। दरअसल, एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को विभिन्न राज्यों के अधिकार क्षेत्र में तैनात केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की जरूरत नहीं है। यह आदेश जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत दिया है। दरअल, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया था।

बता दें कि आंध्र प्रदेश में कार्यरत दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। जिसकी दोनों केंद्रीय कर्मचारियों ने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए और इस बात पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश से नये सिरे से सहमति लेने की आवश्यकता है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया कि क्या सीबीआई को किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की केवल इसलिए जरूरत है कि वह कर्मचारी किसी राज्य के क्षेत्र में काम करता है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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