न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
बिहार में नगर निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन लगता है कि चुनाव पर फिर ग्रहण लग सकता है। ऐसा दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आने के बाद लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दिये बयान में थोड़ा बदलाव किया है। जिसके बाद लग रहा है राज्य चुनाव आयोग चुनाव को फिलहाल स्थगित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत औऱ जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की बेंच ने बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका में नया आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सुधार किया है। दरअसल कोर्ट ने 28 नवंबर को जो आदेश जारी किया था उसमें कहा गया था कि इकनॉमकली बैकवार्ड क्लास कमीशन (Economically Backward Class Commission) को डेडिकेटेड कमीशन यानी समर्पित आयोग नहीं माना जा सकता है। इसको लेकर भ्रम की स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब नया आदेश जारी किया है। इसमें साफ किया गया है वह इकनॉमिकली बैकवार्ड क्लास कमीशन (Economically Backward Class Commission) नहीं, बल्कि एक्सट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन (Extremely Backward Class Commission) है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश में कहा गया है- एक्सट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जायेगा। यानी बिहार का अति पिछडा वर्ग आयोग डेडिकेटेड कमीशन नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुधार के बाद भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि अब सरकार क्या करेगी? EBC कमीशन की रिपोर्ट का क्या होगा?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया था। उसके अनुसार, 18 और 28 दिसंबर को वोटिंग होनी थी।
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