Bihar Second Marriage Rule: बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए नयी गाइडलाइंस जारी की है जिसमें कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को भले ही पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी (Second Marriage) करने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन जब तक सरकार से इजाजत नहीं लेते हैं, तब तक उनकी शादी विभाग में मान्य नहीं होगी।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
सरकार की बिना अनुमति के पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी सरकारी कर्मचारी करते हैं तो उनके होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं ले सकेंगे।
अनुकम्पा पर नौकरी के लिए हो रहा था फर्जीवाड़ा
दरअसल हाल के दिनों में दूसरी शादी के संतान को अनुकंपा नौकरी दिलाने के कई फर्जी मामले सामने आए थे। इससे संबंधित धोखधड़ी के मामले बढ़ने लग गए थे। इसके बाद सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा है अब कि राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी को दूसरी शादी करने से पहले अपने विभाग में सूचित करना होगा। तभी उनकी असामयिक मौत होने पर दूसरी पत्नी से हुए संतान को अनुकंपा पर नौकरी मिल पाएगी।
इन्हें मिलेगा लाभ
अगर सरकार से अनुमति लेने के बाद कोई दूसरी शादी करता है, तो जीवित पत्नियों/पतियों या इनके बच्चे को पहली वाली पत्नी और उनके बच्चों को अनुकंपा का फायदा पहले मिलेगा. दूसरी पत्नी और उनके बच्चे को लाभ तभी मिलेगा जब पहली पत्नी की ओर से अनापत्ति या शपथ पत्र दिया जाए. शपथ पत्र की जांच के बाद ही लाभ मिलेगा. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने से संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है.