कोरोना काल में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव-2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है। आयोग कोरोना से मतदाताओं को बचाने के लिए में भी कदम उठा रहा है। पोलिंग बूथ पर कोई विवाद न हो, इससे बचने के लिए आयोग ने वोटर के लिए मास्क अनिवार्य किया है। इसका उल्लंघन करने पर 50 रुपये का उससे जुर्माना वसूला जाएगा और फिर मास्क दिया जाएगा। हालांकि जब वोटर की पहचान की जाएगी तो उन्हें अपना मास्क हटाना होगा।
पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले उपलब्ध कराए जाएंगे ग्लब्स
इसके साथ ही हर पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले मतदाता को एक जोड़ी ग्लब्स दिए जाएंगे। जिनका इस्तेमाल वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन का बटन दबाने के लिए किया जाएगा। ऐसा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। वोट डालने के बाद मतदाता को अपना हैंड ग्लब्स उतारकर निर्धारित कूड़ेदान में डालना होगा।यह पहला मौका जब मतदाता ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रशिक्षण से लेकर नामांकन और मतदान से लेकर मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।
नामांकन के लिए ऑनलाइन सेवा को प्राथमिकता
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए 17 मानकों के आधार पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस बार नामांकन के लिए ऑनलाइन सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी । आयोग की वेबसाइट पर प्रत्याशी नामाकंन पत्र भर सकते हैं। वे चाहें तो पत्र को डाउनलोड करके नामांकन केंद्र में जमा करने का ऑप्शन चुन सकते हैं।
बूथ पर अधिकतम 25 लोग एक पंक्ति में शामिल होंगे
मतदान से जुड़े कर्मियों और पदाधिकारियों को बड़े हॉल में 6 फीट की दूसरी पर बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्र और प्रशिक्षण की जगह पर पहले थर्मल स्क्रिनिंग की जाएगी। यदि किसी मतदाता में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना के लक्षण वाले मतदाता चुनाव के आखिरी घंटों में मतदान कर सकेंगे। बूथ पर अधिकतम 25 लोग एक पंक्ति में शामिल होंगे।
ये भी पढ़ें : राहुल के खिलाफ बोलना युवक को पड़ा भारी, बीच सड़क हो गई धुनाई