Jharkhand HC On Modi Surname Case : ‘मोदी सरनेम’ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में उनकी सशरीर उपस्थिति होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई.(Jharkhand HC On Modi Surname Case) न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें निचली अदालत में सशरीर हाजिर होने से छूट दे दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा.
क्या है मामला
रांची की निचली कोर्ट में प्रदीप कुमार मोदी द्वारा वर्ष 2019 में की गई शिकायत पर हुई पिछली सुनवाई में झारखण्ड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली थी और 16 अगस्त तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी. इस मामले में अदालत ने प्रार्थी प्रदीप मोदी को नोटिस जारी किया था. बता दें कि निचली अदालत ने राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था. इस पर निचली अदालत के आदेश को राहुल गांधी ने रांची हाई कोर्ट में दी चुनौती दी थी. राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने से राहत देने की गुहार लगाई है.
ये भी पढ़ें : ‘अटल जी के नेतृत्व में देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ा’, पुण्यतिथि पर इस तरह पीएम मोदी ने किया याद