Babulal Marandi jharkhand HC : दलबदल मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने बाबूलाल की याचिका को खारिज कर दिया है. बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल (Babulal anti defection) मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ याचिका की थी.
इस मामले में न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा है कि यह मामला अभी विधानसभा अध्यक्ष के न्याधिकरण में लंबित है. यह सबज्यूडिस होने के कारण इस बिंदु पर अभी इस याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं है. इसके बाद अदालत ने इसे नॉट मेंटेनेबल बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
“हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता”
कहा गया कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) के मामले में न हो जाए, तब तक झारखंड हाईकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है. यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए. संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर का न्यायाधिकरण किसी विधायक को डिसक्वालीफाई करने के निर्णय लेने में सक्षम है. हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. यह भी कहा गया था कि किसी राजनीतिक दल का विलय करना या न करना, यह विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है.
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