Jharkhand: सहायक शिक्षकों को 2013 से मिले ग्रेड 4 में प्रमोशन का लाभ, HC ने दिया आदेश

झारखंड में 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को 2013 से ग्रेड 2 से ग्रेड 4 में प्रोन्नत करने और प्रोन्नति का लाभ देने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इन सहायक शिक्षकों की नियुक्ति संयुक्त बिहार के समय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) द्वारा की गयी थी। BPSC द्वारा नियुक्त कई शिक्षकों के प्रमोशन में अनियमितता बरती गयी थी इसी को लेकर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट ने अपना यह आदेश दिया है। बता दें कि प्रमोशन में बरती गयी अनियमितता के खिलाफ सहायक शिक्षण कमलेश कुमार पाठक, गिरिजानंदन विश्वकर्मा,  राजेश कुमार यादव समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में जिस पर सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने बहस की।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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