न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ‘मोदी सरनेम’ पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उस बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सूरत के एक कोर्ट में चल रहे केस पर 23 मार्च को फैसला आ रहा वाला है। गुजरात के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दर्ज कराई थी। कांग्रेस सांसद के बयान को लेकर उन पर एक आपराधिक मानहानि मामला सूरत कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कोर्ट में पेश रहना होगा। राहुल गांधी की कोर्ट में उपस्थिति को लेकर उनके वकील किरीट पानवाला ने कहा कि जब अदालत के आदेश सुनाये जाने के वक्त कांग्रेस नेता वहां मौजूद रहेंगे। कोर्ट इसी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। राहुल गांधी इस मामले में तीन बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं।
क्या है मामला?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जो फैसला आने वाला है वह 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान का मामला है। कर्नाटक की एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है? अपने बयान में भगौड़ा नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार की एक सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सभी चोरों का सरनेम एक ही है। राहुल गांधी के इस बयान से नाराजय सूरत से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया था।
पूर्णेश मोदी ने निचली अदालत की सुनवाई की सुस्त गति यह मामला हाईकोर्ट ले गये थे, लेकिन हाई कोर्ट ने सूरत ट्रायल कोर्ट को तेज सुनवाई का आदेश देते हुए मामला निचली अदालत में भेज दिया था।