Amitabh Bachchan’s Voice, Image use prohibeted: बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) याचिका दायर कर अपने नाम, फोटो, आवाज़ और अन्य प्रतीकों के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें बड़े पैमाने पर बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी यानी व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों के उल्लंघन करने से रोका गया. अमिताभ बच्चन को राहत देते हुए जस्टिस नवीन चावला ने आदेश दिया है कि अथॉरिटी और टेलीकॉम विभाग तुरंत एक्टर की तस्वीर, नाम और पर्सनैलिटी को हटाएं.
फैसले से जुड़ा ऑर्डर जारी
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अब भविष्य में बिना अमिताभ बच्चन की इजाजत के उनकी तस्वीरों, आवाज़ और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस फैसले से जुड़ा अपना ऑर्डर जारी कर दिया है.
सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स करें आदेश का पालन
दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में काम कर रहे सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी इस संदर्भ में उनके आदेश का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कोर्ट में कहा, ‘मेरे क्लाइंट के पर्सनैलिटी राइट्स खराब किए जा रहे हैं. वह चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल उनकी परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए.’
‘छवि भुनाने के मकसद से की जा रही सभी गतिविधियों पर फौरन रोक लगे’
अमिताभ बच्चन के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि, ‘कई कंपनियां उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं. और यह सब काफी लंबे समय से लगातार किया जा रहा है. आजकल तो ऑनलाइन लॉटरी और टीशर्ट जैसे प्रोडक्ट्स में भी बिना अनुमति के उनके क्लाइंट की फोटो और आवाज का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है. वहीं इसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स के डोमेन तक अमिताभ बच्चन के नाम पर रजिस्टर किए जा रहे हैं. ऐसे में उनकी छवि को भुनाने के मकसद से की जा रही ऐसी सभी गतिविधियों पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए.’
ये भी पढ़ें : Golden River: देश के इस राज्य में एक नदी ऐसी भी, जो उगलती है सोना, आसपास के लोग करते हैं अच्छी कमाई