झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा आज से प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन होने से पहले निर्वाचन सदन, धुर्वा में प्रेस वार्ता में कहा कि सभी प्रत्याशी नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 37 लाख रुपये के अवैध सामान और नकदी जब्त किये गये हैं। पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार और उप निदेशक, जनसंपर्क आनन्द मौजूद थे।
झारखंड चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए जारी किया दिशा-निर्देश
- नामांकन स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिर्फ तीन गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति होगी।
- प्रत्याशी के साथ सिर्फ चार लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे।
- प्रत्याशी के नामांकन के लिए 10 लोगों का प्रपोजल अनिवार्य होगा।
- हर सामान्य प्रत्याशी को 10 हजार रुपये बतौर जमानत राशि जमा करानी होगी।
- अनुसूचित जाति ,जनजाति के लिए जमानत राशि पांच हजार रुपये होगी।
- शपथपत्र के रूप में हर प्रत्याशी को फार्म 26 को स्पष्ट रूप से पूरा भरना होगा।
- प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी कम से कम तीन समाचार पत्रों में विज्ञापित करानी होगी। उसे अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर भी प्रदर्शित करना होगा।
- प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव खर्च के ब्योरा के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवायेंगे।
बता दें कि प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया दिन के पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक चलेगी। अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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