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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ”राष्ट्रपत्नी” बोलने पर घिरे Adhir Ranjan Chowdhury, संसद में मचा ‘बवाल’

image source : social media

Adhir Ranjan Chowdhury Statement:  कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने बुधवार को एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को ‘‘राष्ट्रपत्नी” कहकर संबोधित किया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर इस विवादित टिप्पणी से भाजपा में उबाल है. उन्होंने राष्ट्रपति के लिए ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्द का इस्तेमाल किया था. इस टिप्पणी के बाद अधीर रंजन घिर गए हैं.  भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किए जाने को गुरुवार को ‘घृणित तथा समस्त मूल्यों एवं संस्कारों के विरुद्ध करार दिया. पार्टी ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला का अनादर करने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की.

भारत के हर मूल्य और संस्कार के विरुद्ध है बयान

दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किया था. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, ‘द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया जाना भारत के हर मूल्य और संस्कार के विरुद्ध है. यह जानते हुए कि यह संबोधन उस सर्वोच्च….. सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा पर आघात करता है, तब भी कांग्रेस के एक पुरुष नेता ने यह घृणित कार्य किया है.’

“आदिवासी, गरीब और महिला विरोधी पार्टी है Congress”

उन्होंने कांग्रेस को आदिवासी, गरीब और महिला विरोधी पार्टी बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तभी से कांग्रेस उनका उपहास कर रही है और इस क्रम में उसने उन्हें कभी कठपुतली तो कभी अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा.

आदिवासी गरीब महिला राष्ट्रपति कांग्रेस को नहीं पच रही 

हंगामे के बाद सदन स्थगित 

गुरुवार को लोकसभा में अधीर रंजन की टिप्पणी को लेकर खूब हंगामा हुआ. इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही. स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के गरीब लोगों और आदिवासियों से अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए. संसद में हुए हंगामें के बाद सदन कीकार्यवाही स्थगित कर दी गई.

ये भी पढ़ें :  ED पर ‘सुप्रीम’ फैसला, गिरफ्तारी, तलाशी और समन समेत ED के सभी अधिकार बरकरार

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