झारखंड में फिलहाल नगर निकाय चुनाव नहीं कराये जायेंगे। नगर निकाय चुनाव कराये जाने के हाई कोर्ट की एकल बेंच के आदेश पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड सरकार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश जारी किया है। बता दें कि हाई कोर्ट की एकल बेंच ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) दायर किया था। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल राज्य में नगर निगम और निकायों का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो व अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में 4 जनवरी को तीन हफ्ते में निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा का आदेश पारित किया था। मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में सुनवाई हुई।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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