मुखबिरी के मामले में दो लोगों की हत्या कर दिये जाने के आरोप में अदालत ने तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार दिया है। मामला 2013 का है जब तोरपा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी। इसी केस में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में दोनों दोषियों की सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अदालत ने तीन महिलाओं और कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर भी किया है। गोड्डा जेल में बंद नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुआ। जबकि पौलुस सुरीन कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे।
पुलिस मुखबिरी के आरोप में झामुमो के दो बार विधायक रहे पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और 3 महिला समेत 6 आरोपियों पर ट्रायल चल रहा था। इस केस में पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल फेस कर रहा था।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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