पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने के खिलाफ ST/SC थाने में ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली एक याचिका दाखिल की गयी थी। इस याचिका के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) हाई कोर्ट पहुंचा। ईडी की याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिस पर कोर्ट ने ST/SC थाने में होने वाली किसी भी कार्रवाई पर एक हफ्ते की रोक लगा दी है। कोर्ट ने दरअसल, अगली सुनवाई की तारीख एक हफ्ते बाद की दी है।
हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों को सीआरपीसी 41A के तहत जो नोटिस जारी की है, उस पर रोक लगा दी है। एसटी/एससी केस मामले में अनुसंधानकर्ता गोंदा थाना प्रभारी ने ईडी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। वहीं इस मामले में हेमंत सोरेन की तरफ से आईए दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा गया है।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एसटी/एससी के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता ने ईडी के अधिकारियों से पूछताछ के लिए सीआरपीसी 41A का नोटिस जारी किया था। बता दें कि हेमंत सोरेन की दर्ज करायी गयी प्राथमिक के बाद ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर 4 मार्च को हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई थी जिस पर कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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