सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायक याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। केंद्र सरकार द्वारा नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने देने के लिए याचिका दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बंध में दायर याचिका पर सुनवाई की सहमति देते हुए 15 मार्च को सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी है। बता दें कि निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त दो पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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