Jharkhand News: ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज चार घंटे में ठीक न किया, तो देना होगा उपभोक्ता को हर्जाना

Jharkhand News: झारखंड राज्य विद्युत नियामक  आयोग की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में आयोग ने पावर सप्लाई करने वाली सभी कंपनियों को आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर शहरी क्षेत्र ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज उड़ गया है, तो उसे अधिकतम चार घंटे में ठीक करना होगा. नहीं तो उस ट्रांसफॉर्मर से जुड़े सभी उपभोक्ता को 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज उड़ने पर अधिकतम 24 घंटे के भीतर ठीक करना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस ट्रांसफॉर्मर से जुड़े सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा.

24 घंटे के अंदर बदले जायेंगे ट्रांसफॉर्मर 

राज्य (Jharkhand) के शहरी क्षेत्रों में जले हुए ट्रांसफॉर्मर को 24 घंटे के अंदर बदलने या दुरुस्त करने का भी प्रावधान  किया गया है . ऐसा नहीं होने पर उस ट्रांसफॉर्मर से जुड़े उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण या जले हुए ट्रांसफॉर्मर को 48 घंटे के अंदर बदलना होगा या ठीक  करना होगा. यदि उपरोक्त समय सीमा में ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जाता है तो मुआवजा मांगने पर प्रत्येक उपभोक्ता को 25 रू प्रतिदिन की दर से मुआवजा  वितरण कम्पनी देगी .

न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार

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