रांची : झारखंड हाई कोर्ट (jharkhand High Court) ने केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी नेता अमित शाह (Amit Shah) पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (rahul Gandhi) की याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की।
पूरा मामला 2019 का है जब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान चाईबासा में एक रैली में बीजेपी नेता अमित शाह को पर विवादित टिप्पणी की थी। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि कोई हत्यारा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, लेकिन कोई हत्यारा बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। वहीं इससे पहले एक मामले में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर भी राहुल गांधी को दो साल की सजा मिल चुकी है।
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