ED ने अपने अधिकारियों के खिलाफ SC/ST Act के तहत पूर्व सीएम Hemant Soren द्वारा दर्ज की गई FIR को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका 3 फरवरी को दायर की गई थी.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि रांची जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए कई बार समन भेजे। करीब 10 समन भेजने के बाद भी वो जांच के लिए पेश नहीं हुए। हर बार उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर ही राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करने और बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। आखिरकार 31 जनवरी को 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन फिलहाल वे पांच दिन के लिए ईडी की रिमांड पर हैं। आज अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी।
खास बात ये है कि अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के ही खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में ही केस दर्ज करा दिया था। ये केस हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया था। ईडी के चार अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में नामजद शिकायत दर्ज करवाया गया था। इन चार अधिकारियों के नाम कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल हैं। इसके अलावा अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
Hemant Soren का आरोप था कि ईडी के इन सभी अधिकारियों ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को परेशान करने के लिए और छवि खराब करने के लिए दिल्ली के झारखंड भवन और नई दिल्ली के 5 बटा 1 शांति निकेतन में सर्च ऑपरेशन चलाया था
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