Lohardaga Crime News: झारखंड की राजधानी रांची से सटे लोहरदगा जिले में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के आरोपी इंदर उरांव को फांसी की सजा सुनाई गई है. लोहरदगा के एडीजे-1 अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. घटना जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के आर्या गांव में हुई थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. अभियुक्त इंदर उरांव (25) को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा दी गई है. इतना ही नहीं, मृत्युपर्यंत सश्रम आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है. 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
गला दबाकर की थी हत्या
24 दिसंबर 2022 को अरेया गांव में एक छोटी बच्ची दोस्तों के साथ खेल रही थी. इसी बीच इंदर उरांव वहां पहुंचा और छोटे-छोटे बच्चों को 5-5 रुपए देकर चॉकलेट खरीदने भेजकर बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया. इस दौरान बच्ची रोने लगी, तो उसने गला दबकर उसकी हत्या कर दी और गेंदा फूल के पौधे के पास उसे लिटाकर बोरे से ढक दिया था .
न्यूज़ डेस्क / समाचार प्लस, झारखंड- बिहार
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