GST On Popcorn: थियेटर में पॉपकॉर्न (Popcorn) के साथ मूवी के मजे लेना अब महंगा होने वाला है. क्योंकि पॉपकॉर्न अब GST के दायरे में आ गया है. शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई. GST काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में एक पॉपकॉर्न पर नए टैक्स रेट्स भी शामिल है. बैठक में काउंसिल ने फ्लेवर के हिसाब से पॉपकॉर्न को जीएसटी के अलग-अलग स्लैब में शामिल किया है. यानी पॉपकॉर्न पर एक नहीं, बल्कि तीन तरह के टैक्स लगाए गए हैं। यानी अब इसे खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा.
5, 12 और 18% नए टैक्स रेट्स
काउंसिल की बैठक में Popcorn पर GST लगाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है. अगर आपके द्वारा खरीदा गया पॉपकॉर्न साधारण नमक और मसालों से तैयार किया गया है और ये पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है, तो फिर इस पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लागू होगा. वहीं दूसरी ओर अगर यही यही नमक और मसालों वाला पॉपकॉर्न पैकेज्ड और लेबल्ड होकर बेचा जाता है, जो फिर इस पर टैक्स की दर 5% की जगह बढ़कर 12% हो जाएगी.यही नहीं अगर चीनी यानी Sugar फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न की बात करें, तो फिर इसे खरीदने पर सबसे ज्यादा जेब कटेगी. दरअसल, जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिस प्रस्ताव पर सहमति बनी है, उसके मुताबिक, चीनी जैसे कारमेल से तैयार पॉपकॉर्न को ‘चीनी कन्फेक्शनरी’ की कैटेगरी में रखा गया है और इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. यहां बता दें कि पॉपकॉर्न पर ये टैक्स पहले से ही लग रहे हैं, जिन्हें जीएसटी काउंसिल द्वारा अब स्पष्ट कर दिया गया है.