झारखंड में फल-फूल रहे नशे के कारोबार और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता, एटीएस एसपी और नाकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर कोर्ट में उपस्थित हुए थे।
हाई कोर्ट ने नशे के कारोबार को कैसे नियंत्रित करना है, इसको लेकर आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गये मादक पदार्थों की सैम्पलिंग पुलिस द्वारा सही तरीके से नहीं किये जाने की जानकारी मिली है, इसको नियंत्रित किया जाये। कोर्ट ने अधिकारियों को कहा कि डीजीपी एटीएस और एनसीबी के साथ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाये ताकि पुलिस जो भी मादक पदार्थ पकड़े उसकी सैम्पलिंग व्यवस्थित तरीके से हो सके। इसके साथ ही मादक पदार्थों की बरादमी की दर को बढ़ाने का भी आदेश कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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