झारखंड हाईकोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों पर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने के एक मामले में एक-एक महीने की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के युवक इरशाद की शिकायत याचिका पर कोर्ट ने यह कड़ा फैसला सुनाया है। इरशाद ने जगन्नाथपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी और फिलहाल पाकुड़ जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हरिदेव प्रसाद व सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन पर आरोप लगाया था कि चोरी के मामले में बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किये उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। याचिका में कहा गया था कि इरशाद पर और उसे पुलिस कस्टडी में प्रताड़ित भी किया गया। इरशाद की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई हुई।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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