28 जुलाई, 2021 को धनबाद में वॉक करते समय धनबाद के जज उत्तम आनंद की हुई हत्या का मामले दाखिल पीआईएल को झारखंड हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है। हाई कोर्ट में सोमवार को इस केस में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि विस्तृत अनुसंधान के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मामले में षड्यंत्र जैसा कुछ भी सामने नहीं आया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई ने जो भी साक्ष्य खंगाले हैं, उनमें कहीं भी कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिलका है। हाई कोर्ट ने कहा कि हत्याकांड में दो दोषियों को सजा हो चुकी है।
बता दें कि 28 जुलाई, 2021 को वॉक करते समय जज उत्तम आनंद को एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। इस टक्कर में जज उत्तम कुमार की मौत हो गयी थी। इस मामले में हत्या का केस चला और स्पीडी ट्रायल में अभियुक्तों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी थी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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