झारखंड सरकार को SC में अपील दाखिल करना पड़ा भारी, लगा 1 लाख जुर्माना

एक फैसले के विरोध में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल करना भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील दाखिल किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर उसी से जुर्माने की राशि वसूली जाये। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने दिया है।

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग को लेकर एक फैसला सुनाया था। रविंद्र गोप की याचिका पर पिछले वर्ष हाई कोर्ट ने रविंद्र गोप को रिटायरमेंट बेनिफिट देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील दाखिल किया था। लेकिन जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की डबल बेंच ने फैसला बरकरार रखा। इसके बाद राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सरकार की याचिका ‘उल्टे बांस बरेली’ हो गयी। शीर्ष अदालत ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की, बल्कि 1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की 50 हजार राशि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के खाते में और शेष 50 हजार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा की जाये।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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