सिविल कोर्ट ने सलमान खान को सुनाई 18 वर्ष की सज़ा

palamu civil court

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एनडीपीएस केस संख्या 13/2023 के आरोपी सलमान खान व रोहित कुमार उर्फ करण सिंह को 18, 18 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी ।विदित हो कि 13 जुलाई 2023 को दुबियाखाड़ मोड़ डालटनगंज के पास 2:30 बजे इनोवा कार नम्बर JH 00 DZ 7167 से 17 पैकेट गांजा जिसका वजन 100 किलोग्राम था। लेकर जा रहे थे।उक्त गाड़ी सलमान खान चला रहा था जबकि रोहित कुमार उर्फ करण सिंह ड्राइवर के बगल के सीट में बैठा था । अदालत ने साक्षय के आधार पर दोषी पाते हुए दोनों लोगों को एनडीपीएस की धारा 20 व एनडीपीएस की धारा 29 में 18 -18 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है ।जुर्माना की राशि नहीं देने पर छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी ।विदित हो कि सलमान खान लहठान अगिआंव बाजार भोजपुर आरा बिहार का निवासी हैं।जबकि दूसरा मुदालय रोहित कुमार उर्फ करण सिंह बेलडेहरी थाना सिकरहट्टा भोजपुर आरा बिहार का निवासी है ।

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