Jharkhand: दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में मंत्री इरफान को HC से राहत नहीं

Irfan Khan gets no relief in revealing the identity of the rape victim

झारखंड सरकार के मंत्री और जामताड़ा विधायक डॉ. इरफान अंसारी को 2018 के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने . इरफान अंसारी को झटका देते  हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, 2018 में दुष्कर्म मामले में एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में एक चार्ज शीट जामताड़ा थाने में दाखिल की गयी गयी। जिसके आधार पर दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट इस मामले की सुनवाई चल रही है। इरफान अंसारी पर आरोप है कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से पीड़ित बच्ची का फोटो वायरल हुआ था। जिसके बाद दुमका सिविल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 में इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम किया था।

इसी मामले को लेकर विधायक ने चार्ज शीट दाखिल किये जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इरफान अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट में सुनवाई हुई. इरफान अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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