झारखंड में ED-CBI को जांच के पहले लेनी होगी अनुमति

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ED CBI investigation in Jharkhand: झारखंड में ईडी, सीबीआइ (ED CBI) समेत सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़े मामलों को  झारखंड में  गृह विभाग के बदले अब मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग  देखेगा. डीएसपीई एक्ट की धारा पांच और छह के मामलों को छोड़ कर केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़े सभी मामले देखने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को दे दी गयी है.

कैबिनेट सचिव  वंदना दादेल ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, सीबीआई, इनकम टैक्स सहित अन्य जांच एजेंसियों से जुड़े मामलों के लिए मंत्रिमंडल विभाग को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है.

इससे पहले  सीबीआइ (ED CBI) समेत सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को प्रदेश सरकार के किसी अफसर-कर्मचारी या मंत्री-विधायक के खिलाफ जांच के पहले राज्य से लिखित अनुमति लेने की अनिवार्यता के लिए कार्यपालिका नियमावली में संशोधन को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है. जिसके तहत झारखंड में ईडी, सीबीआई  समेत सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को  प्रदेश सरकार के किसी अफसर-कर्मचारी या मंत्री-विधायक के खिलाफ जांच के पहले राज्य से लिखित अनुमति लेनी होगी.

 न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार

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