सहारा के निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख तीखा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के अन्दर सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा कराये। भले ही निवेशकों का फंसा पैसा लौटाने के लिए सहारा ग्रुप को अपनी संपत्तियां क्यों न बेंचनी पड़ें। कोर्ट ने सहारा समूह को मुंबई के वर्सोवा में अपनी जमीन के विकास के लिए संयुक्त उद्यम बनाकर 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि अगर 15 दिन के भीतर अदालत में पैसा नहीं जमा कराया गया तो वह वर्सोवा में 12.15 मिलियन वर्ग फुट जमीन ‘जहां है जैसी है’ के आधार पर नीलाम करा देगा। न्यायालय मामले की एक महीने बाद अगली सुनवाई करेगा।
बता दें कि एक अगस्त, 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह की कंपनियां- एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल निवेशकों से जमा की गई राशि को 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेंगी। यह ब्याज धनराशि जमा करने की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक के लिए देय होगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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